प्रतिकर अवकाश क्या होता है?
जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसके सक्षम अधिकारी द्वारा रविवार या किसी अन्य घोषित अवकाश के दिन सरकारी कार्य करने के लिए कार्यालय बुलाया जाता है, तो उस कर्मचारी को बदले में किसी अन्य कार्य दिवस पर अवकाश प्रदान किया जाता है। इसी अवकाश को प्रतिकार अवकाश (Compensatory Leave) कहा जाता है।
प्रतिकार अवकाश के प्रमुख नियम
1. छुट्टी के दिन कार्य करने पर मिलेगा प्रतिकार अवकाश
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिन कार्यालय में कार्य करने के लिए बुलाया जाता है, तो उसे बदले में उसकी सुविधा के अनुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकार अवकाश दिया जाएगा।
2. आधे दिन कार्य करने पर भी मिलेगी सुविधा
यदि कर्मचारी अवकाश के दिन केवल आधे दिन (लंच तक) कार्य करता है, तो ऐसे दो आधे दिनों को मिलाकर एक दिन का प्रतिकार अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
3. स्वयं कार्यालय आने पर नहीं मिलेगा लाभ
यदि कर्मचारी अपने निजी कार्यों के निस्तारण के लिए बिना बुलाए स्वयं अवकाश के दिन कार्यालय आता है, तो उसे प्रतिकार अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा।
4. एक माह के भीतर लेना होगा अवकाश
प्रतिकार अवकाश सामान्यतः उस दिन से एक माह के भीतर दिया जाना चाहिए, जिस दिन कर्मचारी ने अवकाश के दिन कार्य किया हो।
हालांकि, यदि सरकारी कार्य की आवश्यकता अधिक हो और अधिकारी यह महसूस करें कि एक माह के भीतर अवकाश देने से कार्य प्रभावित होगा, तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि—
एक बार में दो दिन से अधिक प्रतिकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. कौन करेगा स्वीकृत?
प्रतिकार अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार उसी अधिकारी को होगा, जो संबंधित कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) स्वीकृत करने के लिए सक्षम है।
6. किन कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा?
यह सुविधा केवल अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बातें
अवकाश के दिन कार्य करने का आदेश मौखिक नहीं, बल्कि लिखित अथवा रिकॉर्ड में होना बेहतर है। प्रतिकार अवकाश लेने के लिए समय रहते आवेदन प्रस्तुत करें। आधे दिन की ड्यूटी का भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। बिना आदेश स्वयं कार्यालय आने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष
प्रतिकार अवकाश सरकारी कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त कार्य के बदले राहत देने की व्यवस्था है। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश के दिन सरकारी कार्य करना पड़ता है, तो वह शासनादेश में दिए गए नियमों के अनुसार प्रतिकार अवकाश प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
अस्वीकरण (Disclaimer):- यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही से पूर्व संबंधित शासनादेश एवं विभागीय नियमों का अवश्य अवलोकन करें।