शासनादेश की महत्वपूर्ण जानकारी।
कार्यालय | महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ। |
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पत्रांक संख्या एवं दिनांक | शि0मि0/मानदेय/3980/2026-27 दिनांक 22 अगस्त 2026 |
विषय | शिक्षामित्र मानदेय माह अगस्त, 2026 की मानदेय धनराशि प्रेषण के संबंध में। |
संदर्भित पत्र | राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक शि0मि0/मानदेय/1965/2026-27, दिनांक 19 जून 2026 |
कुल अवमुक्त धनराशि | रु0 23011.38 लाख (230 करोड़ 11 लाख 38 हजार रुपये मात्र) |
हस्ताक्षरकर्ता | मोनिका रानी, राज्य परियोजना निदेशक |
शासनादेश में क्या निर्णय लिया गया ?
पत्र के अनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के जनपदों में कार्यरत शिक्षामित्रों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगस्त 2026 माह के मानदेय के रूप में कुल 230 करोड़ 11 लाख 38 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की गई है, और इसके साथ ही पीएफएमएस (PFMS) यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर आहरण एवं व्यय की सीमा (लिमिट) भी निर्धारित कर दी गई है।
यह धनराशि शैक्षिक सत्र 2025-26 में जनपदों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई गई शिक्षामित्रों की संख्या के आधार पर आंगणित की गई है।
भुगतान से जुड़ी सबसे जरूरी शर्त।
शासनादेश में एक स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया गया है, जिसे हर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को ध्यान में रखना होगा:
अगस्त 2026 माह का मानदेय भुगतान केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को किया जाएगा, जिन्हें समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य शिक्षामित्र को इस जारी धनराशि में से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई है।
इसका सीधा अर्थ यह है कि जो शिक्षामित्र पिछले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा योजना के तहत मानदेय पाने की पात्रता में शामिल नहीं थे, उन्हें इस धनराशि से भुगतान नहीं मिलेगा।
भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी ?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगस्त 2026 माह का मानदेय भुगतान समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के बैंक खातों में सीधे पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। यानी नकद या किसी अन्य माध्यम से भुगतान की व्यवस्था नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ट्रैक करने योग्य होगी।
जिला अधिकारियों के लिए अतिरिक्त निर्देश।
शासनादेश में जिला स्तर के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित और जनपद स्तर पर शिक्षामित्रों के मानदेय मद में प्राप्त धनराशि से जुड़ी प्रतिमाह व्यय एवं अवशेष धनराशि की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को नियमित रूप से देनी होगी। इसके लिए व्यय की गई धनराशि का अंकन प्रबंध पोर्टल पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से फीड कराना सुनिश्चित करना होगा।
किसे लाभ मिलेगा ?
• समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत पात्र शिक्षामित्र।
• वे शिक्षामित्र जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा के तहत मानदेय भुगतान हो चुका है।
जनपदवार शिक्षामित्रों की संख्या और मानदेय राशि।
संलग्न विवरण के अनुसार सभी 75 जनपदों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या के आधार पर कुल 1,27,841 शिक्षामित्रों के लिए अगस्त 2026 माह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। पूरे प्रदेश के सभी 75 जनपदों का जनपदवार आंकड़ा मूल शासनादेश के संलग्न विवरण में उपलब्ध है, जिसका कुल योग 23011.38 लाख रुपये है।
शिक्षामित्रों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ।
इस शासनादेश के जारी होने से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पात्र शिक्षामित्रों को अगस्त 2026 माह का मानदेय अब उनके बैंक खातों में सीधे प्राप्त होने की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि भुगतान केवल पीएफएमएस प्रणाली से और केवल पात्र शिक्षामित्रों को ही किया जाएगा, इसलिए शिक्षामित्रों को यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनका पंजीकरण और भुगतान संबंधी अभिलेख समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सही और अद्यतन हों।
निष्कर्ष
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी यह शासनादेश उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे अगस्त 2026 माह के मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, भुगतान केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को मिलेगा जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत पात्र रहे हैं, इसलिए संबंधित शिक्षामित्रों को अपनी पात्रता की स्थिति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अवश्य सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
मूल शासनादेश/Official Document
यह जानकारी राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2026 को जारी पत्रांक शि0मि0/मानदेय/3980/2026-27 पर आधारित है।
स्रोत एवं सत्यापन।
यह जानकारी राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्रांक शि0मि0/मानदेय/3980/2026-27 (दिनांक 22 अगस्त 2026) पर आधारित है, जो सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया एक कार्यालयीय पत्र है। यह दस्तावेज़ वर्तमान में किसी सार्वजनिक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी या सत्यापन के लिए अपने संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। (FAQ)
प्रश्न-1 : अगस्त 2026 माह के शिक्षामित्र मानदेय के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?
उत्तर: कुल 230 करोड़ 11 लाख 38 हजार रुपये (23011.38 लाख रुपये) की धनराशि अवमुक्त की गई है।
प्रश्न-2 : यह मानदेय किन शिक्षामित्रों को मिलेगा?
उत्तर: केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को, जिन्हें समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानदेय का भुगतान किया गया था।
प्रश्न-3 : मानदेय का भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा?
उत्तर: भुगतान सीधे शिक्षामित्रों के बैंक खातों में पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
प्रश्न-4 : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है?
उत्तर: उन्हें व्यय की गई धनराशि की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अंकन प्रबंध पोर्टल पर फीड करना सुनिश्चित करना है।