उच्च शिक्षा विभाग में वेतन मैट्रिक्स यथावत रखने के संबंध में शासनादेश – पूरी जानकारी
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उच्च शिक्षा विभाग में वेतन मैट्रिक्स यथावत रखने के संबंध में शासनादेश – पूरी जानकारी

लखनऊ, 20 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। इस आदेश में वेतन समिति (2016) की तृतीय रिपोर्ट (भाग-2) में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग के कुछ पदों के वर्तमान वेतन मैट्रिक्स को यथावत बनाए रखना है।

📅 20 जुलाई 2026 ·👁 54 views

शासनादेश का विवरण

पत्र संख्या: 10/2026-वे0आ0-2-449/दस-2026-ई०एफ०एम०-2015306

जारी करने वाला विभाग: वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन

• जारी तिथि: 20 जुलाई, 2026

• प्रेषक: दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

• प्रेषित: प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

वेतन समिति (2016) की तृतीय रिपोर्ट (भाग-2) में की गई संस्तुतियों पर विचार करने के बाद मुख्य सचिव समिति ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन्हीं निर्णयों के अनुपालन में यह शासनादेश जारी किया गया है।

प्रमुख निर्णय

शासनादेश के अनुसार, राजकीय महाविद्यालयों से संबद्ध विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant) पद पर अनुमन्य वर्तमान वेतन मैट्रिक्स को यथावत बनाए रखा जाएगा।

अर्थात, प्रयोगशाला सहायक का वर्तमान वेतन स्तर:

• लेवल-3

• ₹21,700 – ₹69,100

पूर्ववत लागू रहेगा तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्य ऐसे पद, जिनका वर्तमान वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य है (जूनियर इंजीनियर सहित जिन पदों का अलग उल्लेख नहीं किया गया है), उनका भी वर्तमान वेतन मैट्रिक्स यथावत बनाए रखा जाए।

आगे की कार्रवाई

उच्च शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर शीघ्र जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यह आदेश किन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है?

यह शासनादेश विशेष रूप से निम्न कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है—

• राजकीय महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक

• विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक

• सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक

• उच्च शिक्षा विभाग के अन्य संबंधित कर्मचारी, जिनका वेतन मैट्रिक्स इस निर्णय से प्रभावित होता है।

कर्मचारियों पर प्रभाव

इस आदेश से संबंधित कर्मचारियों के वर्तमान वेतन स्तर में किसी प्रकार की कटौती या परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार के बाद भी इन पदों का वर्तमान वेतन मैट्रिक्स यथावत रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा संबंधी हित सुरक्षित रहेंगे।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश शासन का यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, विशेषकर प्रयोगशाला सहायकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। शासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पदों का वर्तमान वेतन मैट्रिक्स पूर्ववत लागू रहेगा तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाएगी।

Disclaimer:

यह लेख उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी आधिकारिक कार्रवाई से पहले मूल शासनादेश का अध्ययन अवश्य करें।

Official source- https://shasnadesh.up.gov.in

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