UP Ayush Uniform Allowance 2026: आयुष विभाग के कर्मचारियों को ₹4500 वर्दी भत्ता, नया शासनादेश जारी
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UP Ayush Uniform Allowance 2026: आयुष विभाग के कर्मचारियों को ₹4500 वर्दी भत्ता, नया शासनादेश जारी

Published Date: 20 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दी क्रय भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ते की संशोधित दरों को मंजूरी प्रदान की गई है।

📅 20 जुलाई 2026 ·👁 57 views

शासनादेश की मुख्य बातें

आयुष विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ते की नई व्यवस्था लागू।

• वर्दी खरीदने के लिए ₹4,500 तक की स्वीकृति।

• वर्दी नवीनीकरण के लिए भी ₹4,500 की व्यवस्था।

• वर्दी धुलाई भत्ता ₹150 प्रतिमाह निर्धारित।

• आदेश विभागीय शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

यह निर्णय वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है। शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा 20 जुलाई 2026 को जारी किया गया।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस शासनादेश का लाभ निम्न कर्मचारियों को मिलेगा—

• ड्रेस नर्स

• उपचारिका सेवा संवर्ग

• अधीक्षिका उपचारिका सेवा वर्ग-1

• अधीक्षिका उपचारिका सेवा वर्ग-2 (वरिष्ठ मैट्रन स्तर तक)

वर्दी क्रय भत्ता

पदनाम स्वीकृत राशि

ड्रेस नर्स। ₹4,500

उपचारिका सेवा संवर्ग एवं

अधीक्षिका उपचारिका सेवा

वर्ग-1 एवं वर्ग-2। ₹4,500

वर्दी नवीनीकरण भत्ता

पदनाम राशि

ड्रेस नर्स। ₹4,500 (केवल एक बार)

उपचारिका सेवा संवर्ग एवं

अधीक्षिका उपचारिका सेवा

वर्ग-1 एवं वर्ग-2 ₹4,500 (प्रत्येक 3 वर्ष बाद)

वर्दी धुलाई भत्ता

पदनाम। प्रतिमाह राशि

ड्रेस नर्स ₹150

उपचारिका सेवा संवर्ग एवं

अधीक्षिका उपचारिका सेवा

वर्ग-1 एवं वर्ग-2। ₹150

सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया?

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि वेतन समिति (2016) की सातवीं रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य आयुष विभाग के पात्र कर्मचारियों को वर्दी से संबंधित व्यय के लिए एक समान और व्यवस्थित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

आदेश कब से लागू होगा?

शासनादेश के अनुसार संशोधित दरें संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगी। विभागों को वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या होगा फायदा?

इस निर्णय से आयुष विभाग के पात्र कर्मचारियों को वर्दी खरीदने, समय-समय पर वर्दी बदलने और उसकी धुलाई के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा तथा सभी विभागों में वर्दी व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय आयुष विभाग के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत हैं और इस शासनादेश के दायरे में आते हैं, तो आपको संशोधित नियमों के अनुसार वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता मिलेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. यह शासनादेश कब जारी हुआ?

उत्तर: 20 जुलाई 2026।

प्रश्न 2. वर्दी खरीदने के लिए कितनी राशि मिलेगी?

उत्तर: पात्र कर्मचारियों को ₹4,500 तक।

प्रश्न 3. वर्दी धुलाई भत्ता कितना मिलेगा?

उत्तर: ₹150 प्रतिमाह।

प्रश्न 4. यह आदेश किन विभागों पर लागू होगा?

उत्तर: आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक विभाग।

Disclaimer-

यह लेख केवल सूचना एवं जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसमें दी गई जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक शासनादेश के आधार पर तैयार की गई है। जानकारी को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। किसी भी निर्णय या आधिकारिक उपयोग से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी मूल शासनादेश अथवा आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश का अवश्य अवलोकन करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए वेबसाइट उत्तरदायी नहीं होगी।

Official website- https://shasnadesh.up.gov.in

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