अधिसूचना की मूल जानकारी
विवरण | जानकारी |
|---|---|
जारीकर्ता विभाग | उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 |
अधिसूचना संख्या | 6/2026/जी-2-आई/1426429/2026/दस-21099/108/2020 |
अधिसूचना जारी होने की तारीख | 10 अगस्त 2026 |
स्थान | लखनऊ |
विषय | विज्ञप्ति (विविध) |
ब्याज दर | 7.1 प्रतिशत वार्षिक |
लागू अवधि | 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 |
वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
अधिसूचना में क्या घोषित किया गया है?
महामहिम राज्यपाल ने जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) नियम, 1985 के नियम-11(1), कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) नियम के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पेंशन इंश्योरेंस नियम, 1948 के नियम-9 में दिए गए प्रावधानों के तहत यह घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान GPF (उत्तर प्रदेश), CPF (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश CPF पेंशन इंश्योरेंस फंड के अभिदाताओं यानी सब्सक्राइबर्स की कुल जमा रकम पर दी जाने वाली ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है।
साफ तौर पर बताया गया है कि यह दर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए है और यह 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी।
किन खाताधारकों पर लागू होगा यह आदेश?
यह अधिसूचना उन सभी सरकारी कर्मचारियों और अभिदाताओं पर लागू होती है जिनकी जमा राशि इन तीन निधियों में से किसी में मौजूद है:-
• जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) — GPF
• कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) — CPF
• उत्तर प्रदेश CPF पेंशन इंश्योरेंस फंड
इन तीनों निधियों के सब्सक्राइबर्स की जमा रकम पर अब आगामी तीन महीनों के लिए यही ब्याज दर लागू रहेगी।
कर्मचारियों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब क्या है?
अगर आप इनमें से किसी भी निधि के अभिदाता हैं, तो आपके खाते में जमा राशि पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना होगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि 7.1 प्रतिशत एक वार्षिक दर है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि तीन महीने की इस अवधि में सीधे 7.1 प्रतिशत ब्याज जमा राशि पर जुड़ जाएगा। वास्तविक ब्याज राशि की गणना संबंधित नियमों, खाते में मौजूद शेष राशि और लागू प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।
यह अधिसूचना केवल दर तय करने का काम करती है — किसी व्यक्ति विशेष के खाते में कितनी राशि जुड़ेगी, इसकी गणना उसके विभाग या संबंधित लेखा शाखा द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
अधिसूचना पर हस्ताक्षर और आगे की कार्यवाही
यह अधिसूचना अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के हस्ताक्षर से जारी की गई है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि इसे अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को भेजा जाए, ताकि इसे सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जा सके। इसकी सूचना महालेखाकार (लेखा प्रथम एवं द्वितीय), प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय के समस्त अनुभागों, वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान तथा प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को भी भेजी गई है।
अधिसूचना की प्रामाणिकता कहां जांचें
यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, इसलिए इस पर अलग से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रामाणिकता आधिकारिक वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश वित्त विभाग की इस अधिसूचना से स्पष्ट हो गया है कि GPF, CPF और उत्तर प्रदेश CPF पेंशन इंश्योरेंस फंड के अभिदाताओं को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक की तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। यह जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो अपने भविष्य निधि खाते की स्थिति और आने वाले ब्याज को लेकर स्पष्टता चाहते हैं। हालांकि अपने खाते में वास्तव में जुड़ने वाली राशि जानने के लिए संबंधित लेखा अनुभाग से पुष्टि करना ही सबसे सही तरीका रहेगा।
महत्वपूर्ण: किसी भी व्यक्तिगत वित्तीय गणना या निर्णय के लिए संबंधित विभागीय रिकॉर्ड और आधिकारिक अधिसूचना को ही अंतिम स्रोत मानें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: जुलाई-सितंबर 2026 के लिए GPF और CPF पर ब्याज दर कितनी तय की गई है?
उत्तर: वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह दर 7.1 प्रतिशत वार्षिक तय की गई है।
प्रश्न 2: यह ब्याज दर कब से लागू होगी?
उत्तर: यह दर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी।
प्रश्न 3: यह अधिसूचना किन निधियों पर लागू होती है?
उत्तर: यह जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश), कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश CPF पेंशन इंश्योरेंस फंड — इन तीनों निधियों के अभिदाताओं पर लागू होती है।
प्रश्न 4: क्या 7.1 प्रतिशत ब्याज तीन महीने में पूरा जुड़ जाएगा?
उत्तर: नहीं, 7.1 प्रतिशत एक वार्षिक दर है। वास्तविक ब्याज की गणना संबंधित नियमों और खाते की शेष राशि के आधार पर की जाती है।
प्रश्न 5: यह अधिसूचना किसने जारी की है?
उत्तर: यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के हस्ताक्षर से 10 अगस्त 2026 को जारी की गई है।
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